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बिजली चोरी में लाखों रुपये का जुर्माना और छह माह की सजा

Fri, 18 Nov 2016 12:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 18 Nov 2016 12:01 AM IST
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punishment of electricity theft in delhi

बिजली चोरी के एम मामले में जिला न्यायालय रोहिणी स्थित विशेष बिजली अदालत ने दोषी को छह माह की कैद और 13 लाख 65 हजार और 963 रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।

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जांच के दौरान बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने इंदर इंक्लेव निवासी प्रभु गुप्ता के घर 41.38 किलोवाट की बिजली चोरी करते पकड़ा था।
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बिजली का इस्तेमाल औद्योगिक गतिविधियों के लिए और लोड का कुछ हिस्सा ही घरेलू कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच के बाद टीपीडीडीएल की ओर से अमन विहार पुलिस स्टेशन में बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया था।

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