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प्रद्युम्न मर्डर केस : कोर्ट ने ठुकराई नाबालिग आरोपी की जमानत अर्जी, 22 जनवरी को अगली सुनवाई

Mon, 08 Jan 2018 12:22 PM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Mon, 08 Jan 2018 12:22 PM IST
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Pradyuman Thakur Murder Case : Bail Denied to Class XI Student by Gurugram session court
प्रद्युम्न मर्डर केस में सोमवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। गुरुग्राम के सेशन कोर्ट ने हत्याकांड में मुख्य आरोपी नाबालिग बच्चे को जमानत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रद्युमन के पिता वरूण ठाकुर के वकील ने बताया कि, 'आरोपी नाबालिग छात्र की जमानत अर्जी ठुकरा दी है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अब बंद कमरे में सारी सुनवाई कैमरे के सामने होगी।
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किशोर न्याय बोर्ड ने 20 दिसंबर को अपने फैसले में कहा था कि 16 वर्षीय आरोपी के खिलाफ वयस्कों की तरह मुकदमा चलेगा। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और सुरक्षा) कानून, 2015 के तहत बलात्कार, हत्या, डकैती और हत्या, जैसे गंभीर अपराध जिनमें न्यूनतम सजा के लिए आयु सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया था।
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वकील ने लगाए सीबीआई पर ये आरोप

Pradyuman Thakur Murder Case : Bail Denied to Class XI Student by Gurugram session court

गौरतलब है कि दिसंबर 2017 में 16 वर्षीय आरोपी छात्र को जमानत नहीं देने के किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली आरोपी की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका का सीबीआई द्वारा विरोध करने पर सुनवाई 6 जनवरी तक स्थगित कर दी गई थी।

बता दें कि गुड़गांव स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में आठ सितंबर को दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या करने के आरोपी 11वीं कक्षा के छात्र की जमानत अर्जी को बोर्ड पहले ही खारिज कर चुका है।

बता दें कि आरोपी छात्र के वकिल ने कहा कि उनको बाल न्याय कानून के तहत चार्जशीट और जरूरी कागजात एक माह में मिलने थे जो कि सीबीआई ने नहीं दिए। कोर्ट ने यह कहा कि आरोपी छात्र जब तक 21 साल का नही हो जाता वह अपने घर में ही रहेगा। जब वह २१ वर्ष का हो जाएगा तब कोर्ट इस बात पर चर्चा करेगा कि आरोपी छात्र को जेल भेजा जाए या जमानत दी जाए।

आरोपी छात्र के वकील ने आरोप लगाया था कि सीबीआई ने आरोपी पक्ष को जरूरी कागजात नही दिए, इसके खिलाफ सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पहले ही सारे दस्तावेज दिए जा चुके हैं और आरोपी पक्ष की ओर सेे कोई जरूरी दस्तावेज नही मंगे गए थे और न ही कोर्ट ने कोई डायरेक्शन पास किया था। 

Pradyuman Thakur Murder Case : Bail Denied to Class XI Student by Gurugram session court

बता दें कि गुडग़ांव पुलिस ने पहले हीे कहा था कि कंडक्टर अशोक ही मुख्य आरोपी है मगर बाद में एजेंसी ने आरोपी छात्र को हत्या का दोषी करार दिया और इस हत्या के पीछे का कारण यह बताया कि आरोपी छात्र पेरेंट्स मीटिंग और स्कूल की परीक्षा रोकना चाहता था इसलिए उसने यह हत्या की। 

वरुण ठाकुर के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा, जमानत याचिका अभी प्रीमचोयर स्टेज में है और केस पूरा हो चुका है। बाल न्याय बोर्ड ने 20 दिसंबर को आरोपी छात्र को बालिक करार दिया जिसके पूर्व ही अदालत ने यह घोषित कर दिया था कि छात्र ने प्रद्युम्न की हत्या अपने पूरे होशोअवाज में की थी। 

मालूम हो कि बोर्ड ने पहले ही जमानत याचिका खारिज कर दी थी और इस केस की देखरेख के लिए एक पैनल का भी गठन किया था। बता दें कि बाल न्याय कानून के तहत जो भी आरोपी 16 से 18 साल का होगा उसने हत्या, चोरी, जैसे अपराध किए हैं उसे सात साल की जेल हो सकती है।

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