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आरटीआई का जवाब न देने पर संपदा अधिकारी पर जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Sun, 19 Mar 2017 10:04 PM IST
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आरटीआई में मांगी गई सूचना का सही जवाब न देने पर राज्य सूचना आयोग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) में संपदा अधिकारी रहे राजेश कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जुर्माने की राशि उनके वेतन से काटने का आदेश है। इसके अलावा अपीलकर्ता के खर्च के लिए भी उन्हें 5000 रुपये देना होगा। नगर निगम के पूर्व सलाहकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता केएल गेरा ने हुडा प्रशासक से पूछा था कि शहर में संचालित हो रहे अस्पतालों, निजी स्कूल समेत अन्य संस्थाओं को हुडा ने जिन शर्तों पर जमीन दी है क्या वे उन शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
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यदि पालन नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। गेरा का आरोप है कि बार बार अपील करने के बाद भी हुडा अधिकारियों ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि द्वितीय अपील गुरूग्राम के जिमखाना क्लब में हुई।
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सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त उर्वशी गुलाटी ने गेरा को सूचना देने का आदेश दिया। फिर भी हुडा अधिकारियों ने सिर्फ छह संस्थाओं केे बारे में ही आधी अधूरी जानकारी दी।
गेरा का कहना है कि तीसरी सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने तत्कालीन संपदा अधिकारी राजेश कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माने की राशि उनके वेतन से काटने का आदेश दिया है। साथ ही खर्च के लिए पांच हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है।