{"_id":"ed0fc4e912589bab24c6886aef08a869","slug":"nrhm-scam-ias-pradeep-shukla-released-from-prison-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"एनआरएचएम घोटाला : आईएएस प्रदीप शुक्ला जेल से रिहा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
एनआरएचएम घोटाला : आईएएस प्रदीप शुक्ला जेल से रिहा
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Sat, 13 Feb 2016 01:18 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एनआरएचएम घोटाला प्रकरण में फंसे यूपी के सीनियर आईएएस प्रदीप शुक्ला को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश जी. श्रीदेवी ने 50-50 हजार के दो जमानती पेश करने और 50 लाख रुपये कोर्ट में जमा करने की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी।
कोर्ट ने 50 लाख रुपये जमा करने के लिए आरोपी को चार सप्ताह का समय दिया है। शाम को कोर्ट से परवाना जारी होने के बाद डासना जेल में बंद प्रदीप शुक्ला को रिहा कर दिया गया।
बता दें कि आईएएस प्रदीप शुक्ला के खिलाफ एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने चार मामलों में एफआईआर दर्ज की है। तीन मामलों में शुक्ला को पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है।
विज्ञापन
आरओ घोटाले से संबंधित चौथे मामले में प्रदीप शुक्ला ने 10 फरवरी को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करते हुए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए आरोपी आईएएस को जेल भेज दिया था। मेन बेल पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 फरवरी नियत की थी।
शुक्रवार को आरोपी आईएएस की मेन जमानत अर्जी पर बहस की गई। बहस पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश जी. श्रीदेवी ने उन्हें 50-50 हजार के दो जमानती पेश करने और 50 लाख रुपये कोर्ट में जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी।
विज्ञापन
कोर्ट ने 50 लाख रुपये जमा करने के लिए आरोपी को चार सप्ताह का समय दिया है। शाम को कोर्ट से परवाना जारी होने के बाद डासना जेल में बंद प्रदीप शुक्ला को रिहा कर दिया गया।
विज्ञापन
बता दें कि आईएएस प्रदीप शुक्ला के खिलाफ एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने चार मामलों में एफआईआर दर्ज की है। तीन मामलों में शुक्ला को पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है।
विज्ञापन
आरओ घोटाले से संबंधित चौथे मामले में प्रदीप शुक्ला ने 10 फरवरी को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करते हुए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए आरोपी आईएएस को जेल भेज दिया था। मेन बेल पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 फरवरी नियत की थी।
शुक्रवार को आरोपी आईएएस की मेन जमानत अर्जी पर बहस की गई। बहस पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश जी. श्रीदेवी ने उन्हें 50-50 हजार के दो जमानती पेश करने और 50 लाख रुपये कोर्ट में जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी।