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मोमोज के पैसे मांगने पर की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रैकद की सजा

Wed, 10 Aug 2016 12:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 10 Aug 2016 12:04 AM IST
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Murdered on demanding money of Momos, court sentence life prison
कोर्ट - फोटो : file photo

मोमोज खाने के बाद पैसे मांगने पर विक्रेता की हत्या के मामले में दो युवकों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नजफगढ़ इलाके में जनवरी 2012 में दो युवकों ने विक्रेता व उसके साथी को हॉकी पीटा था और गैस सिलिंडर पर हमला कर दिया था। 

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द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमजीत सिंह ने नजफगढ़ निवासी धर्मेंद्र व जितेंद्र को हत्या व हत्या की कोशिश का दोषी ठहराते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत ने दोनों युवकों को मोमोज विक्रेता मोनू व उसके साथी रवि की हत्या की कोशिश का दोषी ठहराया था। रवि ने अपने साथी मोनू को बचाने की कोशिश की थी।

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एक प्लेट मोमोज का आर्डर देकर नही दिए थे पैसे

Murdered on demanding money of Momos, court sentence life prison
Jail

अभियोजन के मुताबिक यह मामला आठ जनवरी 2012 का है। घटना वाले दिन रवि व मोनू नजफगढ़ इलाके में मोमोज बेच रहे थे। उस समय वहां धर्मेंद्र आया और उसने एक प्लेट मोमोज का आर्डर दिया था।

मोनू ने जब मोमोज के पैसे मांगे तो धर्मेंद्र ने उस पर प्लेट फेंक दी और उसे देख लेने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र कुछ समय बाद अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और मोनू व रवि पर डंडों व गैस सिलिंडर से हमला कर दिया।

इस मारपीट से मोनू व रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गये। कुछ दिनों बाद रवि को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई जबकि मोनू की मौत हो गई थी।

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