मोमोज के पैसे मांगने पर की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रैकद की सजा
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मोमोज खाने के बाद पैसे मांगने पर विक्रेता की हत्या के मामले में दो युवकों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नजफगढ़ इलाके में जनवरी 2012 में दो युवकों ने विक्रेता व उसके साथी को हॉकी पीटा था और गैस सिलिंडर पर हमला कर दिया था।
द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमजीत सिंह ने नजफगढ़ निवासी धर्मेंद्र व जितेंद्र को हत्या व हत्या की कोशिश का दोषी ठहराते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने दोनों युवकों को मोमोज विक्रेता मोनू व उसके साथी रवि की हत्या की कोशिश का दोषी ठहराया था। रवि ने अपने साथी मोनू को बचाने की कोशिश की थी।
एक प्लेट मोमोज का आर्डर देकर नही दिए थे पैसे
अभियोजन के मुताबिक यह मामला आठ जनवरी 2012 का है। घटना वाले दिन रवि व मोनू नजफगढ़ इलाके में मोमोज बेच रहे थे। उस समय वहां धर्मेंद्र आया और उसने एक प्लेट मोमोज का आर्डर दिया था।
मोनू ने जब मोमोज के पैसे मांगे तो धर्मेंद्र ने उस पर प्लेट फेंक दी और उसे देख लेने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र कुछ समय बाद अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और मोनू व रवि पर डंडों व गैस सिलिंडर से हमला कर दिया।
इस मारपीट से मोनू व रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गये। कुछ दिनों बाद रवि को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई जबकि मोनू की मौत हो गई थी।