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गाड़ी पार्क करने से मना किया तो पीट-पीटकर हत्या

Mon, 28 Mar 2016 09:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Mon, 28 Mar 2016 09:24 AM IST
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murder on to refused car parking

कंपनी के बाहर गाड़ी पार्क करने से रोकने पर एक सुरक्षाकर्मी को पीट- पीटकर अधमरा कर दिया। गार्ड को पीटने के बाद हमलावर भाग गए। उपचार के दौरान सुरक्षाकर्मी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हैरत की बात यह है कि सेक्टर-20 पुलिस ने मुकदमा धारा 302 (हत्या) की जगह धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) की धारा में दर्ज किया है। झगड़ा 23 मार्च को हुआ था।

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सेक्टर-20 थाना अंतर्गत सेक्टर-2 के डी-16 में सुशील कुमार गुप्ता की काया क्लोथिंग के नाम से गारमेंट की एक्सपोर्ट कंपनी है। कंपनी में पिछले एक वर्ष से सुरक्षाकर्मी मनीष गुप्ता (30) कार्य कर रहा था। मनीष पुत्र राधेश्याम गुप्ता मूल रूप से औरेया जनपद के बिधुना थानाक्षेत्र के गांव बंथरा का रहने वाला था। इन दिनों मनीष निठारी में रह रहा था। 23 मार्च को कंपनी में चार बजे कर्मचारियों की छुट्टी हो गई थी। कंपनी में सिर्फ सुरक्षाकर्मी मनीष गुप्ता और एक अन्य गार्ड मौजूद था।
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मृतक के भांजे अंकित गुप्ता के मुताबिक रात करीब 10 बजे कंपनी के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। मनीष ने गाड़ी को कंपनी के गेट से हटाने को कहा। इस बात पर नाराज होकर गाड़ी सवार 5 से 7 युवकों ने नीचे उतरकर मनीष पर हमला बोल दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया। लेकिन कोई बचाने नहीं आया। गार्ड को लोहे की सरिया से पेट और सिर पर हमला कर हमलावर भाग गए। घटना की सूचना दूसरे गार्ड ने कंपनी मालिक सुशील कुमार को दी।
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उन्होंने अपने पुत्र को मौके पर भेजा। इसके बाद गार्ड को सेक्टर-73 स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत खराब होने पर उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। 26 मार्च की सुबह इलाज के दौरान गार्ड की मौत हो गई। मृतक के भाई बबलू गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कंपनी मालिक सुशील गुप्ता का कहना है कि गार्ड से मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुत्र को कंपनी भेजा था। गार्ड को कंपनी में दवा मुहैया कराई गई। इसके बाद गार्ड बाइक से चला गया। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं।

हत्या का मामला गैर इरादतन में किया दर्ज
सेक्टर-20 थाना पुलिस ने हत्या के मामले को गैर इरादतन हत्या में दर्ज किया है, जबकि परिजनों ने गार्ड की मौत के बाद पुलिस को केस दर्ज करने के लिए शिकायत दी थी। इसके बाद सेक्टर-20 थाने में आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में केस दर्ज किया गया है, जबकि मृतक के भाई ने शिकायत में साफ लिखा है कि उसके भाई को पीट-पीटकर मारा है।


मनीष के भाई ने जो शिकायत दी है उसके अनुसार ही केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में धारा गलत पाया गया तो उसे हत्या में बदल दिया जाएगा।
- डा. गौरव ग्रोवर, एएसपी

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