फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   murder case on tv journalist suhaib ilyasi.

चर्चित टीवी प्रोड्यूसर पर चलेगा पत्नी की हत्या का केस

Sat, 06 Sep 2014 09:43 PM IST
Updated Sat, 06 Sep 2014 09:43 PM IST
विज्ञापन
murder case on tv journalist suhaib ilyasi.

चर्चित इंडिया मोस्ट वांटेड कार्यक्रम के निर्माता सुहेब इलियासी के खिलाफ शनिवार को जिला अदालत ने हत्या के अतिरिक्त आरोप तय कर दिए। मामला इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी की हत्या से जुड़ा है।

विज्ञापन


निचली अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर हत्या के आरोप तय किए हैं। निचली अदालत ने पहले दहेज हत्या की धाराओं में आरोप तय किए थे। मृतका के परिजनों ने निचली अदालत के इस आदेश को चुनौती दी थी।
विज्ञापन


कड़कड़डूमा जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र डुडेजा ने अंजू इलियासी हत्या मामले में आरोपी पति सुहेब के खिलाफ शनिवार को हत्या के अतिरिक्त आरोप तय कर दिए। इलियासी ने हत्या के आरोपों से इनकार करते हुए मुकदमा लड़ने का फैसला किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने 15 तक मांगा जवाब

murder case on tv journalist suhaib ilyasi.

मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष अधिवक्ता एसके दास शनिवार व इससे पिछली तारीख पर पेश नहीं हुए थे। अदालत ने शाहदरा जिले के मुख्य लोक अभियोजक को निर्देश जारी कर पूछा है कि एसके दास इस मामले में अब विशेष अधिवक्ता हैं या नहीं?

अदालत का कहना है कि हत्या के आरोप पर किन गवाहों में जिरह होनी है, यह फैसला विशेष अधिवक्ता को करना है। इसलिए मुख्य लोक अभियोजक 15 सितंबर तक इस संबंध में जानकारी से अवगत कराएं।

बता दें कि न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने मृतक की मां रुकमा सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद 12 अगस्त को सुहेब के खिलाफ हत्या की धारा लगाने का आदेश जिला अदालत को दिया था। अंजू की 11 जनवरी 2000 को उसके मयूर विहार स्थित फ्लैट में हत्या कर दी गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed