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बहू को जलाकर मारने में सास को नहीं मिली जमानत

Sun, 12 Jun 2016 01:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Sun, 12 Jun 2016 01:33 AM IST
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mother in law don't got bail in murder of daughter in law
- फोटो : Demo Pic

दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मिट्टी का तेल डालकर विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दो बहनों वर्षा और जितेंद्री उर्फ वंदना की शादी 24 मई 2014 को जेवर निवासी सुमित और नरेश के साथ हुई थी।

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शादी के बाद से ही जितेंद्री को पति नरेश, सास विमला, जेठानी ममता, ससुर महिपाल दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इन लोगों ने 7 मार्च 2016 को जितेंद्री को आग लगा दिया। दूसरी बेटी वर्षा ने इसकी सूचना अपने मायके वालों को दी। बाद में इलाज के दौरान जितेंद्री की मृत्यु हो गई थी।
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जेवर कोतवाली पुलिस ने 24 अप्रैल को सास विमला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विमला की जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दी गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दी।

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