फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Mercedes hit-and-run case will run on minor cases of adult

दिल्लीः मर्सिडीज हिट एंड रन केस में नाबालिग पर चलेगा बालिग की तरह केस

Sat, 04 Jun 2016 06:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 04 Jun 2016 06:29 PM IST
विज्ञापन
Mercedes hit-and-run case will run on minor cases of adult
हादसे का फुटेज

दिल्ली के सिविल लाइंस इलाक़े में मर्सिडीज़ से हिट एन रन केस के मामले में आरोपी नाबालिग पर बालिग की तरह केस चलेगा। नाबालिग आरोपी अपने पिता की कार तेज रफ्तार से चला रहा था। जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 

विज्ञापन


इस हादसे में 32 साल के एक मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव की 4 अप्रैल 2016 को मौत हो गई थी। इससे पहले शुक्रवार को मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अभियोजन की अर्जी पर बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विज्ञापन


इस मामले में दिल्ली पुलिस चाहती थी कि नाबालिग पर सत्र अदालत में मुकदमा चले क्योंकि इस घटना के समय आरोपी की आयु 18 साल होने में चार दिन बाकी थे। यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अब दिल्ली पुलिस की अपील जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मान ली है। जेजेबी के समक्ष बहस करते हुए दिल्ली पुलिस के विशेष अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि आरोपी इससे पहले भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चुका है। 

हादसे के वक्त 18 साल से चार दिन कम थी आरोपी की उम्र

Mercedes hit-and-run case will run on minor cases of adult
मृतक युवक - फोटो : अमर उजाला

मामले में आरोपी 16-18 आयु वर्ग में है और हादसे वाले दिन उसकी आयु 18 साल होने में केवल चार दिन कम थी। अभियोजन ने कहा कि नए कानूनी संशोधन के तहत जघन्य अपराध करने वाले 16-18 साल की आयु वाले आरोपियों पर सत्र अदालत में मुकदमा चलाने का प्रावधान है। 

दिल्ली पुलिस ने 26 मई को किशोर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए जेजेबी में आरोपपत्र दायर किया था। गैर इरादतन हत्या के लिए अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है।

इस मामले में पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने कहा था कि कार कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलायी जा रही थी और टक्कर के कारण शर्मा कई फुट हवा में उछल गए थे और वह मौके से करीब 15 मीटर दूर गिरे थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed