फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Manoj's murder of Lonnie life imprisonment to three accused

लोनी का मनोज हत्याकांडः तीन को आजीवन कारावास

Thu, 30 Oct 2014 06:09 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Thu, 30 Oct 2014 06:09 PM IST
विज्ञापन
Manoj's murder of Lonnie life imprisonment to three accused

डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद के चलते एक युवक की क्रिकेट खेलते हुए गोली मारकर हत्या करने के तीन आरोपियों को ईसी एक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

विज्ञापन


विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अनिल कुमार झा ने तीनों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सुरेश यादव ने बताया कि मामला लोनी कोतवाली क्षेत्र के रामपार्क एक्सटेंशन इलाके का है।
विज्ञापन


11 दिसंबर 2005 को रामपार्क एक्सटेंशन में एक बारात में डीजे पर डांस को लेकर मनोज और उमेश, अशोक व परविंदर से झगड़ा हुआ था। अन्य लोगों के समझाने के बाद विवाद सुलझ गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अगले दिन मनोज रामलीला मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। विनोद नेगी, प्रमोद और सोनू नामक उसके भाई भी वहां मौजूद थे।

तभी बाइक पर सवार होकर उमेश, अशोक और परविंदर वहां रिवाल्वर लहराते हुए पहुंचे और मनोज पर गोली चला दी। मनोज घर की ओर भाग तो आरोपियों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी।

इस मामले में मृतक के भाई विनोद नेगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रहा था।

बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed