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लोनी का मनोज हत्याकांडः तीन को आजीवन कारावास
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Thu, 30 Oct 2014 06:09 PM IST
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डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद के चलते एक युवक की क्रिकेट खेलते हुए गोली मारकर हत्या करने के तीन आरोपियों को ईसी एक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
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विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अनिल कुमार झा ने तीनों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सुरेश यादव ने बताया कि मामला लोनी कोतवाली क्षेत्र के रामपार्क एक्सटेंशन इलाके का है।
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11 दिसंबर 2005 को रामपार्क एक्सटेंशन में एक बारात में डीजे पर डांस को लेकर मनोज और उमेश, अशोक व परविंदर से झगड़ा हुआ था। अन्य लोगों के समझाने के बाद विवाद सुलझ गया था।
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इसके अगले दिन मनोज रामलीला मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। विनोद नेगी, प्रमोद और सोनू नामक उसके भाई भी वहां मौजूद थे।
तभी बाइक पर सवार होकर उमेश, अशोक और परविंदर वहां रिवाल्वर लहराते हुए पहुंचे और मनोज पर गोली चला दी। मनोज घर की ओर भाग तो आरोपियों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी।
इस मामले में मृतक के भाई विनोद नेगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रहा था।
बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।