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जेल में ही रहेंगे आईएस के आतंकी, कोर्ट ने खारिज की जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 24 May 2016 01:38 AM IST
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आईएस के आतंकी
- फोटो : PTI
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आईएसआईएस के 14 कथित आंतकियों की जमानत याचिका सोमवार को विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दी। आरोपियों ने तय समय के भीतर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के चार्जशीट दाखिल न करने और जांच की अवधि आगे न बढ़ाए जाने का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की थी।
पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए जज ने आईएस के 14 कथित आतंकियों की जमानत याचिका बचाव व अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को खारिज कर दी।
एनआईए ने मोहम्मद नफीस खान व मोहम्मद शरीफ मोइनुद्दीन को 22 जनवरी व अबू अनस, मोहम्मद अफजल, सुहेल अहमद मोहम्मद अलीम, आसिफ अली, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इमरान खान, सैयद मुजाहिद, मोहम्मद उबैदुल्लाह खान, मुद्दबीर मुश्ताक शेख, नजमुल हुदा व अब्दुल अहद को 23 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी द्वारा 120 दिनों में जांच पूरी न किये जाने का हवाला देते हुये जमानत देने की मांग की थी।
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पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए जज ने आईएस के 14 कथित आतंकियों की जमानत याचिका बचाव व अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को खारिज कर दी।
एनआईए ने मोहम्मद नफीस खान व मोहम्मद शरीफ मोइनुद्दीन को 22 जनवरी व अबू अनस, मोहम्मद अफजल, सुहेल अहमद मोहम्मद अलीम, आसिफ अली, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इमरान खान, सैयद मुजाहिद, मोहम्मद उबैदुल्लाह खान, मुद्दबीर मुश्ताक शेख, नजमुल हुदा व अब्दुल अहद को 23 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी द्वारा 120 दिनों में जांच पूरी न किये जाने का हवाला देते हुये जमानत देने की मांग की थी।
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