{"_id":"588330ef4f1c1b4216eff912","slug":"hukka-bar-manager-arrested-in-noida","type":"story","status":"publish","title_hn":"हुक्का बार संचालक को तीन साल की कैद ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
हुक्का बार संचालक को तीन साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Sat, 21 Jan 2017 03:29 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : demo pics
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हुक्का बार में फ्लेवर्ड तंबाकू परोसे जाने के मामले में सीजेएम गगनदीप मित्तल की अदालत ने शुक्रवार को बार संचालक को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। माना जा रहा है कि यह देश का ऐसा पहला मामला है, जिसमें हुक्का बार संचालक को सजा हुई है।
विज्ञापन
ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अमनदीप चौहान के अनुसार वर्ष 2014 में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने ओल्ड डीएलएफ स्थित कस्बा हुक्का बार पर छापा मारने की कार्रवाई की थी। बार से टीम ने भारी मात्रा में फ्लेवर्ड तंबाकू बरामद किया था।
विज्ञापन
यहां हुक्के का सेवन करने वाले लोगों को नियम व कानूनों को ताक पर रखकर फ्लेवर्ड तंबाकू परोसा जा रहा था। इस कार्रवाई में मौके का फायदा उठाकर हुक्का बार का मैनेजर फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने बार संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मामला अदालत में चला। जिसके बाद अदालत ने फरार बार मैनेजर को भगोड़ा घोषित कर दिया था।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर बार संचालक पर लगे आरोप साबित होने पर अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को तीन साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।