बच्ची की आंखों में पट्टी बांधकर किया गैंगरेप
पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले शख्स को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी ने पीड़िता के हाथ-पैर व आंखों पर पट्टी बांधकर दुष्कर्म की वारदात को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था।
रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने पीड़िता व उसके परिजनों के बयान व पेश सबूतों पर भरोसा करते हुए अमित कुमार को दुष्कर्म व धमकी देने का दोषी ठहराते हुए दस साल कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
कपड़े से बांधा था लड़की को
अभियोजन के मुताबिक पीड़िता दो अगस्त 2011 को अपने घर पर अकेली थी। उसका पिता अस्पताल में भर्ती था और मां उसके साथ थी। इस दौरान अमित नशे की हालत में पीड़िता के घर में घुसा।
उसने पीड़िता को एक कपड़े से बांध दिया। उसने उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी और उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अपने तीन दोस्तों को भी बुलाया और उन्होंने भी उससे दुष्कर्म किया।
पीड़िता इन आरोपियों को नहीं पहचान सकी जिससे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। घटना के अगले दिन पीड़िता ने सारा वाकिया अपनी मां को बताया जिसके बाद पुलिस में केस दर्ज करवाया गया।