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आंख दिखाने पर फोड़ दी थी बारातियों की आंख
अमर उजाला, नोएडा
Updated Thu, 30 Jan 2014 12:44 PM IST
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कैमराला गांव में बारातियों के साथ मारपीट करने और एक व्यक्ति की आंख फोड़ने के मामले में न्यायालय ने चार लोगों को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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सरकारी वकील हेमंतराज नागर ने बताया कि, 6 मई 2006 को अच्छेजा गांव से कैमराला गांव में बारात गई थी। बारात में कुछ मामूली बातों को लेकर मुनेंद्र, सोबिंद, कुलदीप और छोटू ने लाठी-डंडे और चाकू से बारातियों पर हमला कर दिया था।
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मनेंद्र ने चाकू से प्रहार कर बिजेंद्र की आंख फोड़ दी। गंभीर हालत में बिजेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विजेंद्र ने चारों के खिलाफ दादरी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (एससी, एसटी) में न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद चारों को दोषी करार देते हुए सात साल कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।