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मर्सिडीज हिट एंड रन केस के नाबालिग आरोपी का इंटरव्यू करेगी दिल्ली पुलिस

Tue, 12 Apr 2016 06:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 12 Apr 2016 06:58 PM IST
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delhi police will doing interview of minor accused in hit and run case
मृतक - फोटो : अमर उजाला

मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी से मामले की जानकारी लेने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने पुलिस को उसका इंटरव्यू करने की अनुमति दी है। मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़े जाने के बाद पुलिस ने नाबालिग व उसके दोस्तों से जानकारी हासिल करने के लिए इंटरव्यू करने की अनुमति मांगी थी।

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जेजेबी के प्रधान दंडाधिकारी ने पुलिस की अर्जी पर सुनवाई के बाद नाबालिग आरोपी से जानकारी के लिए पुलिस को दो दिन तक नाबालिग का इंटरव्यू करने की अनुमति दी है। जेजेबी ने पुलिस को सभी नियमों का पालन करने की हिदायत दी है।
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पेश मामले में पहले लापरवाही से जान लेने की जमानती धारा लगे होने के कारण नाबालिग को जमानत मिल गई थी। नाबालिग ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रविवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने उसे जेजेबी के समक्ष पेश करने का निर्देश पुलिस को दिया था।

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नाबालिग के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है

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नाबालिग के इंटरव्यू की अनुमति मांगते हुए पुलिस ने कहा कि नाबालिग ने लापरवाही से कार चलाते हुए 4 अप्रैल की रात सिद्धार्थ शर्मा नामक एक युवक को कुचल दिया था। हादसे में सिद्धार्थ की मौत हो गई। नाबालिग आरोपी पहले भी लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मॉरिस नगर इलाके में एक गाड़ी को टक्कर मार चुका है। नाबालिग के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

वहीं, इस मामले में तीस हजारी अदालत ने रविवार को नाबालिग के पिता मनोज अग्रवाल व उसके ड्राइवर संजू को जमानत दे दी थी। पुलिस ने मनोज अग्रवाल को गिरफ्तार कर एक दिन का रिमांड लिया था।

बता दें कि सिविल लाइन इलाके के मशहूर बिल्डर मनोज अग्रवाल के बेटे पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए जान लेने का आरोप है। पुलिस ने बाद में केस के तथ्यों के आधार गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।

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