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तिहाड़ में 6 दिन की सजा काटेंगे राजपाल यादव, कोर्ट ने दिया निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 04 Jun 2016 12:59 AM IST
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हाईकोर्ट ने पांच करोड़ रुपये के ऋण मामले में फंसे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को फर्जी शपथपत्र दायर करने व अदालत को गुमराह करने का दोषी ठहराया है। अदालत ने राजपाल यादव को छह दिन की बकाया सजा भुगतने के लिए तिहाड़ जेल में समर्पण करने का निर्देश दिया है।
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राजपाल कुल 10 दिन की सजा में से 4 दिन की सजा करीब ढाई वर्ष पहले ही काट चुके हैं। गौरतलब है कि तीन दिसंबर 2013 को अदालत ने राजपाल को फर्जी शपथपत्र दायर करने के मामले में 10 दिन व उनकी पत्नी राधा (गोद में बच्चा होने के कारण)को राहत प्रदान करते हुए सूर्यास्त तक अदालत में ही रहने की सजा सुनाई थी।
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इसके बाद राजपाल यादव की अपील पर दो सदस्यीय खंडपीठ ने उनकी सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इसी मामले में न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट व न्यायमूर्ति दीपा शर्मा ने शुक्रवार को दिए फैसले में राजपाल यादव की अपील खारिज करते हुए सिंगल जज न्यायमूर्ति एस.मुरालीधर के फैसले को उचित ठहराया है।
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अदालत ने राजपाल यादव को 15 जुलाई को तिहाड़ जेल में समर्पण करने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें मिली छह दिन की बकाया सजा वह काट सकें। राजपाल यादव पहले ही 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक जेल में रह चुके हैं।
क्या है मामला
आरोप है कि यादव ने वर्ष 2010 में अपनी फिल्म -अता पता लापता- के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पांच करोड़ का ऋण लिया था। राजपाल ने कंपनी को पैसे वापस नहीं किए।
कंपनी ने राजपाल यादव व उनकी पत्नी राधा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। आखिर दंपत्ति ने शपथपत्र दायर कर कहा कि वे कंपनी को ऋण की राशि 30 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर देंगे। अब तक उन्होंने यह राशि नहीं लौटाई।