फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Chhota Rajan's trial will be a day, in the criminal conspiracy charges

रोजाना होगी छोटा राजन के मुकदमे की सुनवाई, आपराधिक साजिश में आरोप तय

Thu, 09 Jun 2016 01:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 09 Jun 2016 01:15 AM IST
विज्ञापन
Chhota Rajan's trial will be a day, in the criminal conspiracy charges
छोटा राजन

फर्जी पासपोर्ट मामले में अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा व आपराधिक साजिश संबंधी धाराओं में बुधवार को आरोप तय कर दिए।

विज्ञापन


अदालत ने तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। अदालत ने मामले की रोजाना सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार ने गैंगस्टर छोटा राजन व तीन पूर्व सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को आरोप तय कर दिए।

अदालत ने छोटा राजन व पासपोर्ट कार्यालय के सेवानिवृत्त जयश्री दत्तात्रेय रहाते, दीपक नटवरलाल शाह व ललिता लक्ष्मणन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा व आपराधिक साजिश तथा पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं।
विज्ञापन


अदालत ने पूर्व तीन सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए हैं। अदालत ने 11 जुलाई से केस की सुनवाई प्रतिदिन करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन को मामले की सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट के समक्ष पेश किया। छोटा राजन ने आरोपों से इंकार करते हुए मुकदमा लड़ने की बात कही।


अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपी छोटा राजन काफी समय से जेल में है। लिहाजा मामले की प्रतिदिन सुनवाई करके इसका शीघ्र निबटारा किया जाए।

सीबीआई का आरोप है कि छोटा राजन पर हत्या व रंगदारी जैसे कई मामले थे और उसके खिलाफ 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इसलिए उसने विदेश भागने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया।

राजन से बरामद दस्तावेजों में उसने मोहन कुमार के नाम का इस्तेमाल किया है। एजेंसी ने कहा कि चुनाव आयोग ने भी किसी मोहन कुमार को कोई वोटर आईकार्ड दिए गए पते पर जारी करने की बात से इंकार किया है। उसके नाम से कोई राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed