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भाजपा नेता के बहनोई की हत्या में उम्रकैद, एससी/एसटी कोर्ट ने सुनाई सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Fri, 27 Jan 2017 12:23 PM IST
सार
-2011 में रुपये वापस मांगने पर की थी वारदात
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अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा।
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विस्तार
एससी/एसटी कोर्ट ने गाजियाबाद निवासी भाजपा नेता नरेंद्र कश्यप के बहनोई की हत्या में अभिषेक उर्फ विक्की को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपयेे जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दयाशंकर राम त्रिपाठी ने बताया कि 23 अगस्त 2011 को नोएडा के फेज-2 इलाके में भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र कश्यप के बहनोई सुनील कश्यप की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। सुनील की पत्नी पूनम की शिकायत पर फेस-2 कोतवाली पुलिस ने गाजियाबाद निवासी अभिषेक उर्फ विक्की के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पूनम प्राधिकरण में नौकरी करती हैं। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी सुधीर त्यागी ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान विक्की के खिलाफ सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। एसपीओ ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश सभी आठ गवाहों ने विक्की के खिलाफ गवाही दी थी।
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इस दौरान पता चला कि विक्की ने सुनील से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। रुपये मांगने पर विक्की ने सुनील की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने सुनील कश्यप के दोनों बच्चों की गवाही पर विक्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।