फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Been forcibly married after rape.

बलात्कार के बाद जबरन कर ली शादी

Sat, 01 Nov 2014 03:32 AM IST
Updated Sat, 01 Nov 2014 03:32 AM IST
विज्ञापन
Been forcibly married after rape.

दुष्कर्म व जबरन शादी के मामले में डाबड़ी निवासी युवक को दोषी ठहराते हुए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी युवक की मां को दुष्कर्म के लिये प्रेरित करने के लिये सात साल कैद की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि दोषी ने पीड़िता को अपने जाल में फंसा लिया था। उनके दोनों के बीच शादी सजा के आड़े नहीं आनी चाहिए। द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसा लगता है पीड़िता ने दुष्कर्म के कारण ही युवक से शादी की सहमति दी।
विज्ञापन


यह नहीं कहा जा सकता है कि शादी होने के कारण दुष्कर्म का अपराध खत्म हो गया। अदालत ने तीस अक्तूबर के अपने फैसले में कहा कि दोषी व पीड़िता के बीच शादी नाममात्र और पीड़िता को काबू में रखने का हथकंडा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

युवक की मां पर कोर्ट ने क्यों दिखाई सख्ती

Been forcibly married after rape.

शादी का तथ्य आरोपी को दोषी ठहराने के बीच नहीं आना चाहिए। युवक की मां के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि महिला होने के बावजूद पीड़िता के आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ।

उसके सामने उसके बेटे व एक अन्य शख्स ने जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की मदद के लिये आगे आने के बजाय उसने अपने बेटे व दूसरे शख्स को दुष्कर्म के लिए प्रेरित किया।

अभियोजन के मुताबिक पीड़िता ने डाबड़ी थाने में 12 दिसंबर 2011 को शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता का आरोप था कि वह वर्ष 2008 में एनआईआईटी की छात्रा थी, उस समय युवक ने उससे दोस्ती करके उसे दुष्कर्म किया। युवक ने उसे 21 जनवरी 2010 को अपने घर बुलाया और वहां नशीला ड्रिंक देकर अपनी मां की मौजूदगी में दुष्कर्म किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed