फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   25 thousand fine and five year imprisonment for mobile snatching in grgaon

पहली बार : मोबाइल छीनने पर पांच साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

Sat, 02 Apr 2016 10:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव Updated Sat, 02 Apr 2016 10:56 AM IST
विज्ञापन
25 thousand fine and five year imprisonment for mobile snatching in grgaon

प्रदेश सरकार द्वारा स्नैचिंग की वारदात को गंभीर अपराध में शामिल करने के बाद जिला अदालत ने पहली बार एक आरोपी को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये की सजा सुनाई है। लोगों को उम्मीद है कि सख्त सजा से स्नैचिंग की वारदातों में कमी आएगी।

विज्ञापन


तीन माह पहले इफ्को चौक पर दिल्ली केे रहने वाले अभिषेक राय का मोबाइल छीनने का मामला सामने आया था। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने स्नैचिंग के मामले में हुए संशोधन के बाद आईपीसी की धारा 356 की जगह 379ए के तहत मामला दर्ज किया।
विज्ञापन


पुलिस ने इस मामले में दिल्ली नजफगढ़ के रहने वाले विक्की को गिरफ्तार किया। एडीजे विवेक सिंघल की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई कर आरोपी को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकार ने अक्तूबर 2015 में कड़ी सजा का प्रावधान किया था। पुलिस आयुक्त नवदीप सिंह विर्क मानते हैं कि इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। पहले स्नैचिंग की धारा में आरोपी आसानी से जमानत लेकर छूट जाता था। उसे अदालत की ओर से मामूली सजा मिलती थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed