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पहली बार : मोबाइल छीनने पर पांच साल की सजा, 25 हजार जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Sat, 02 Apr 2016 10:56 AM IST
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प्रदेश सरकार द्वारा स्नैचिंग की वारदात को गंभीर अपराध में शामिल करने के बाद जिला अदालत ने पहली बार एक आरोपी को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये की सजा सुनाई है। लोगों को उम्मीद है कि सख्त सजा से स्नैचिंग की वारदातों में कमी आएगी।
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तीन माह पहले इफ्को चौक पर दिल्ली केे रहने वाले अभिषेक राय का मोबाइल छीनने का मामला सामने आया था। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने स्नैचिंग के मामले में हुए संशोधन के बाद आईपीसी की धारा 356 की जगह 379ए के तहत मामला दर्ज किया।
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पुलिस ने इस मामले में दिल्ली नजफगढ़ के रहने वाले विक्की को गिरफ्तार किया। एडीजे विवेक सिंघल की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई कर आरोपी को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
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सरकार ने अक्तूबर 2015 में कड़ी सजा का प्रावधान किया था। पुलिस आयुक्त नवदीप सिंह विर्क मानते हैं कि इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। पहले स्नैचिंग की धारा में आरोपी आसानी से जमानत लेकर छूट जाता था। उसे अदालत की ओर से मामूली सजा मिलती थी।