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Delhi Excise Policy Case: के कविता की जमानत याचिका पर अदालत छह को सुनाएगी फैसला, सात मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Thu, 02 May 2024 09:56 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 02 May 2024 09:56 PM IST
सार

कविता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य उन्हें और उनकी पार्टी को आगामी आम चुनावों में समान अवसर से वंचित करना है।

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Court will give its verdict on bail plea of K Kavita to six May
बीआरएस नेता के. कविता - फोटो : एएनआई

विस्तार

अदालत ने बृहस्पतिवार को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में के कविता की जमानत याचिका पर अपना फैसला 6 मई तक के लिए टाल दिया। वह 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

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कविता को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल में रहते हुए गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तब उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि आरोपी से विस्तृत और निरंतर पूछताछ आवश्यक है। 

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कविता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य उन्हें और उनकी पार्टी को आगामी आम चुनावों में समान अवसर से वंचित करना है। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से कुछ दिन पहले सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से उनके चुनाव प्रचार में बाधा डालने के लिए की गई थी।

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