शीला दीक्षित पर 3 लाख का जुर्माना
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दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में केरल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली शीला दीक्षित की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। दिल्ली की राजनीति में दोबारा वापसी की चर्चाओं के बीच शीला को कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है।
भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर किए गए एक केस में खुद ही अदालत में न पहुंचने वाली शीला दीक्षित पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शीला को उपस्थित होने का आदेश दिया था लेकिन वह नहीं पहुंची। जिसके बाद अदालत की अवमानना के आरोप में उन पर जुर्माना लगाया गया है।
बता दें कि शीला ने केरल की राज्यपाल बनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जिसमें उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
पढ़िए क्या है पूरा मामला
दरअसल, दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता पर चुनावों के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। शीला ने अपनी शिकायत में कहा था कि एमसीडी चुनावों के दौरान भाजपा नेता ने उनके खिलाफ अपशब्द कहे हैं।
इस मामले की पिछली सुनवाई में साकेत कोर्ट ने शीला दीक्षित को भी पेश होने का आदेश दिया था लेकिन वह नहीं गईं। अदालत ने शीला पर अवमानना के आरोप में जुर्माना लगाया है। इसके पहले भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को भी कोर्ट ने पेश होने के निर्देश दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक-दूसरे के खिलाफ कई मामले दर्ज करा रखे हैं।
भाजपा नेता विजेंद्र सिंह की ओर से दायर की गई एक याचिका में शीला दीक्षित पर अपने चुनाव प्रचार में सरकारी धन के इस्तेमाल का आरोप लगा था।
आरोप है कि शीला ने साल 2008 में हुए चुनावों में सरकारी खजाने से करीब 22.56 करोड़ रुपए अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किए थे। इस मामले में शीला के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
शीला ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि विशेषाधिकार के तहत एक राज्यपाल पर कोई भी केस दर्ज नहीं हो सकता। अब राज्यपाल पद से शीला दीक्षित के इस्तीफे के बाद इस बात की भी चर्चा है कि उनके खिलाफ चल रहे मामलों में सुनवाई फिर शुरू होगी।