{"_id":"667eb8c1be550793ee0d9ad2","slug":"court-sentenced-five-accused-to-life-imprisonment-in-2011-robbery-and-murder-case-in-delhi-2024-06-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi: डकैती और हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच को उम्र कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi: डकैती और हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच को उम्र कैद की सजा
Fri, 28 Jun 2024 06:51 PM IST
अनुज कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Fri, 28 Jun 2024 06:51 PM IST
सार
दिल्ली की एक अदालत ने 2011 के डकैती और हत्या के एक मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
दिल्ली कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अदालत ने 2011 के डकैती और हत्या के एक मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ पांचों दोषियों जितेंद्र बधाना, रवि, मोहम्मद इब्राहिम, यूसुफ और बॉबी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं। विकास उर्फ बोगा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमे के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।
विज्ञापन
दिसंबर 2023 में अदालत ने पांचों आरोपियों को डकैती और परमानंद की हत्या के अपराध में दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने 5 नवंबर 2011 को डकैती करने के इरादे से पीड़ित पर हमला किया और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अगले महीने उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषियों के खिलाफ यह साबित हो गया है कि उन्होंने परमानंद की हत्या के साथ डकैती की थी, जिसके कारण उनके परिवार को न केवल उनका साथ खोना पड़ा, बल्कि आय का भी नुकसान हुआ।
विज्ञापन
इसमें पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि जितेंद्र और बॉबी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने कहा कि बाकी दोषियों को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।