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UP: घर के बाहर खेल रही बच्ची को कमरे में बुलाकर किया दुष्कर्म, आरोपी को मिली 20 साल की सजा; जुर्माना भी लगा

Fri, 28 Mar 2025 07:33 PM IST
श्याम जी. माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: श्याम जी. Updated Fri, 28 Mar 2025 07:33 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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court sentenced accused of misdeed girl to 20 years of imprisonment in Greater Noida
कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो द्वितीय) सौरभ द्विवेदी की अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी दीपक कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि (80 हजार रुपये) पीड़िता को देने का आदेश दिया है। पीड़िता को क्षतिपूर्ति योजना के तहत अतिरिक्त मुआवजे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं। 

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घटना नौ अक्टूबर 2019 को फेज-2 कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता के पिता (एससी समुदाय) की शिकायत के अनुसार, किरायेदार औरैया निवासी दीपक कुमार ने बच्ची को उसके घर के नीचे खेलते समय अपने कमरे में बुलाकर यौन उत्पीड़न किया था। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से आरोप की पुष्टि हुई थी। 
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इसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा-376 और एससी-एसटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में एससी-एसटी एक्ट के आरोप सबूतों के अभाव में खारिज कर दिए गए। न्यायाधीश पीड़िता की उम्र और अपराध की प्रकृति को संवेदनशील और समाज-विरोधी बताया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए पांच वर्ष पांच महीने को सजा की अवधि में शामिल किया जाएगा।

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