फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   AAP MLA Amanatullah Khan sent to 4-day ED custody

दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला: कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को चार दिन की ईडी हिरासत में भेजा, 6 सितंबर को होगी पेशी

Mon, 02 Sep 2024 11:33 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 02 Sep 2024 11:33 PM IST
सार

आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को करीब पांच 5 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। अमानतुल्ला खान को विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के समक्ष पेश किया गया। 

विज्ञापन
AAP MLA Amanatullah Khan sent to 4-day ED custody
अमानतुल्लाह खान - फोटो : एएनआई

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार रात को वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खान को उनके घर से गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के समक्ष पेश किया। इसके बाद ईडी ने खान की 10 दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में अन्य आरोपियों और सबूतों के साथ उनका आमना-सामना कराना जरूरी है। एजेंसी ने कहा कि खान जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं है, ऐसे में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है। वहीं, अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश वकील ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

विज्ञापन


न्यायाधीश ने कहा कि ईडी की चार दिन की हिरासत के बाद खान को 6 सितंबर को पेश होना होगा। इससे पहले अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ओखला विधानसभा सीट से 50 वर्षीय विधायक को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सुबह 11.20 बजे उनके आवास से हिरासत में लिया गया।
विज्ञापन


ईडी सुबह छह बजे के बाद उनके आवास पर तलाशी के लिए पहुंची थी। खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो एफआईआर से शुरू हुई है, एक दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई। दूसरी दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दर्ज की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


खान मामले का मुख्य आरोपी:  ईडी 
ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वह उनका जवाब देने की बजाय बहस करता रहा। इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कहा कि खान मुख्य आरोपी है। उसने आरोप लगाया कि अपराध की आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने और उसे वैध बनाने में किया गया। नकदी का भी इस्तेमाल किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने खान पर असहयोग का भी आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए। वह केवल एक बार पेश हुए, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में विधायक द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है।

केवल असहयोग गिरफ्तारी का आधार नहीं : अमानतुल्लाह के वकील
अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश वकील ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि केवल असहयोग को गिरफ्तारी का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत को इसी मामले में सीबीआई के आरोप पत्र को भी देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें एसीबी और सीबीआई मामलों में मिली नियमित जमानत को भी आधार के तौर पर देखना चाहिए। क्योंकि ईडी का मामला इन्हीं दोनों मामलों से जुड़ा हुआ है। वकील ने दावा करते हुए कहा कि अमानतुल्लाह खान के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा पैसों का कोई हेर-फेर नहीं किया गया है। मामले में सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने के छह वर्ष बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

बिना सबूत अमानतुल्लाह की हुई गिरफ्तारी : आप
अमानुतल्लाह खान गिरफ्तारी पर पार्टी नेताओं ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। आप का दावा है कि खान ने कैंसर पीड़ित अपनी सास के ऑपरेशन के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था। खान की गिरफ्तारी के बाद आप सांसद संजय सिंह ने उनके घर जाकर परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिया कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। आप नेताओं ने दावा किया कि बिना सबूत के अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ईडी का बस यही काम है कि भाजपा के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा दो और जो टूटे नहीं, दबे नहीं तो उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दो। सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा बुरी तरह हारेगी। खान को बिना सबूत के गिरफ्तार किया है। जबकि उनकी सास का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और इसके लिए उन्होंने ईडी से कुछ दिनों का समय भी मांगा था। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच के नाम पर मजाक कर रही हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि 2016 में वक्फ बोर्ड का एक फर्जी मामला बनाया, जिसमें सीबीआई ने पर्चा दाखिल किया। 6 साल इसकी जांच करने के बाद सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा कि खान के खिलाफ किसी तरह के भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराध का कोई मामला नहीं बनता।

परिवार के साथ गलत व्यवहार किया : संजय सिंह
संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमानतुल्लाह खान और उनके परिवार के साथ ईडी और दिल्ली पुलिस ने गलत व्यवहार किया। केवल खान को अपमानित करने के लिए एक छोटे से घर में बार-बार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं।

जेल जाने के बाद कोई भी काम नहीं रुकेगा : खान
अमानतुल्लाह खान ने ओखला विधानसभा की जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्षेत्र का कोई काम नहीं रुकेगा। सभी रुके हुए काम पूरी पार्टी मिलकर पूरे कराएगी। इन लोगों से टूटने वाले नहीं हैं और न ही झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। खान ने कहा कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं। उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। जिस तरह पहले इंसाफ मिला है, इस बार भी मिलेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed