फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Court reserved its decision on bail plea of Engineer Rashid

Delhi: अदालत ने इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, चार सितंबर को आ सकता है निर्णय

Wed, 28 Aug 2024 06:12 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 28 Aug 2024 06:12 PM IST
सार

इससे पहले 5 जुलाई को अदालत ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पद की शपथ लेने के लिए राशिद को हिरासत में पैरोल दी थी।

विज्ञापन
Court reserved its decision on bail plea of Engineer Rashid
इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 4 सितंबर को अपना आदेश सुना सकती है। 

विज्ञापन


इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने मामले में नियमित जमानत के लिए अदालत में अर्जी दायर की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सिंह ने बंद कमरे में सुनवाई (जनता के लिए खुली नहीं) के दौरान आवेदन पर दलीलें सुनीं और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया था और उसे उनकी याचिका पर 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। 5 जुलाई को अदालत ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पद की शपथ लेने के लिए राशिद को हिरासत में पैरोल दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed