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Delhi: अदालत ने इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, चार सितंबर को आ सकता है निर्णय
Wed, 28 Aug 2024 06:12 PM IST
आकाश दुबे
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Wed, 28 Aug 2024 06:12 PM IST
सार
इससे पहले 5 जुलाई को अदालत ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पद की शपथ लेने के लिए राशिद को हिरासत में पैरोल दी थी।
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इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 4 सितंबर को अपना आदेश सुना सकती है।
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इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने मामले में नियमित जमानत के लिए अदालत में अर्जी दायर की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सिंह ने बंद कमरे में सुनवाई (जनता के लिए खुली नहीं) के दौरान आवेदन पर दलीलें सुनीं और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया था और उसे उनकी याचिका पर 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। 5 जुलाई को अदालत ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पद की शपथ लेने के लिए राशिद को हिरासत में पैरोल दी थी।
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