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खारिज हुई कावेरी की याचिका, सील होगी बिल्डिंग
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Fri, 26 Sep 2014 10:43 PM IST
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नोएडा के इलाबांस गांव से सटे सेक्टर-84 में निर्माणाधीन कावेरी अपार्टमेंट की तरफ से दायर याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई हुई। इससे बिल्डर केसाथ ही खरीदार की भी मुश्किल बढ़ गई है।
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प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिल्डर ने जिला सिविल कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आठ अक्तूबर तय की, मगर बिल्डर की ओर अपील की गई कि इस मामले की सुनवाई तत्काल की जाए, जिससे कोर्ट नाराज हो गया।
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कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। अगर अवैध निर्माण किया गया है तो कार्रवाई होगी ही। यह कहकर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। प्राधिकरण को जैसे ही याचिका दायर होने की सूचना मिली तो पैरवी के लिए तत्काल लीगल की टीम लगा दी थी।
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याचिका खारिज होने से कावेरी अपार्टमेंट के बिल्डर के साथ ही खरीदार की मुश्किल बढ़ गई है। प्राधिकरण ने इसे सील करने की तैयारी शुरू कर दी है। कावेरी अपार्टमेंट में कुल छह टावर बनने थे, जिसमें से तीन टावरों का निर्माण अंतिम चरण में था।
बिल्डर की तरफ से 2015 के अंत तक पजेशन देने का आश्वासन दिया गया था। इन तीन टावरों के फ्लैट खरीदार कुल कीमत का करीब आधा भुगतान भी कर चुके हैं। तीन कमरे के फ्लैट की कीमत 65 लाख रुपये बताई जा रही है।