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Liquor Scam: HC के बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, वकीलों से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की मांग खारिज
Wed, 10 Apr 2024 11:45 AM IST
विजय पुंडीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Wed, 10 Apr 2024 11:45 AM IST
सार
सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति 2021 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल सीएम केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने जेल में वकीलों से हफ्ते में पांच बार मिलने की मांग की थी।
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अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम
- फोटो : एएनआई
विस्तार
अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनकी कानूनी बैठकें बढ़ाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने अपनी कानूनी बैठकों को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर पांच बार करने के लिए आवेदन दायर किया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 5 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज आवेदन खारिज कर दिया।
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केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ चल रहे 35 से 40 मामलों को देखते हुए सप्ताह में दो बार आधे घंटे का वर्तमान समय अपर्याप्त है। जैन ने आप नेता संजय सिंह के मामले को उजागर करते हुए दलील दी कि यह मौलिक अधिकार है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सप्ताह में तीन बार अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई थी।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि जेल से केजरीवाल का शासन चलाने के लिए अतिरिक्त विशेषाधिकार का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कानूनी बैठकों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज किए गए हैं कि केजरीवाल अपने वकीलों के माध्यम से आदेश जारी कर रहे हैं। ईडी के विशेष लोक अभियोजक जोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि पांच कानूनी बैठकों की सुविधा देना जेल मैनुअल के खिलाफ है।
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हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज
केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति 2021 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक गैर-स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का दुरुपयोग कर रही है - जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनावी प्रक्रिया को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जो वित्त मंत्रालय के माध्यम से ईडी को नियंत्रित करती है।
28 मार्च को, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी थी कि अगर आम आदमी ने अपराध किया है तो उसे सलाखों के पीछे जाना होगा, लेकिन क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? आप देश को लूटेंगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहे हैं?