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अंशु प्रकाश कथित मारपीट: कोर्ट ने कहा- शिकायतकर्ता ही कर सकता है कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

Wed, 27 Jun 2018 09:44 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो,अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 27 Jun 2018 09:44 PM IST
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Court rejects application of MLA prakash jarwal in Anshu Prakash alleged assault case delhi
court Order

अदालत ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में आरोपी विधायक प्रकाश जरवाल का आवेदन बुधवार को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। आप विधायक प्रकाश जरवाल ने इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि जारवाल मामले में आरोपी हैं, जबकि शिकायतकर्ता ही कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर सकता है।

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पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल का आवेदन पुलिस की रिपोर्ट के बाद खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए कहा कि प्रकाश जरवाल इस मामले में आरोपी हैं, जबकि कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग केवल शिकायतकर्ता ही कर सकता है।
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दूसरी अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील इरशाद का आवेदन भी खारिज कर दिया। अधिवक्ता इरशाद ने आवेदन दायर कर कहा था कि वह मुख्यमंत्री की ओर से दस्तावेज देने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें परेशान किया व रोजे के दौरान थाने में कई घंटे बिठाकर इंतजार कराया। इसके बाद दस्तावेज लिए बिना उन्हें रात ग्यारह बजे वापस भेज दिया गया।
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वहीं, दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री को दस्तावेज देने के लिए बुलाया गया था। अधिवक्ता इरशाद को नहीं बुलाया गया था। दूसरी ओर इरशाद जो दस्तावेज लेकर आए थे, वह सत्यापित कॉपी नहीं थी, इसलिए वापस कर दिए गए। इसके मद्देनजर अधिवक्ता को यह आवेदन दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं है।  

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