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Delhi: अदालत ने संजय सिंह का राजनयिक पासपोर्ट जारी करने से किया इनकार, साझा करना होगा यात्रा का कार्यक्रम
Mon, 10 Feb 2025 01:29 AM IST
Digvijay Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Digvijay Singh
Updated Mon, 10 Feb 2025 01:29 AM IST
सार
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आप सांसद संजय सिंह की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। उन्होंने जमानत की शर्तों में संशोधन और अपने राजनयिक पासपोर्ट को जारी करने की मांग की।
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आप सांसद संजय सिंह
- फोटो : X @AamAadmiParty
विस्तार
राउज एवेन्यू की एक विशेष अदालत ने हाल ही में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत की शर्त में संशोधन किया है। इसके तहत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र छोड़ने से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच अधिकारी (आईओ) को अपने विस्तृत यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करना होगा। अदालत ने उनका राजनयिक पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। वह दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं।
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विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आप सांसद संजय सिंह की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। उन्होंने जमानत की शर्तों में संशोधन और अपने राजनयिक पासपोर्ट को जारी करने की मांग की। अदालत ने कहा कि उन्हें तीन अप्रैल, 2024 के आदेश की शर्तों को संशोधित करने का कोई आधार नहीं दिखता, जिसके तहत आवेदक को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था।
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अदालत ने कहा कि उसे आवेदक संजय सिंह की इस दलील को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता कि वह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्राप्त होने वाले निमंत्रणों को स्वीकार या जवाब देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसका पासपोर्ट इस अदालत के पास है।
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