फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Court refuses bail to accused of insurance fraud

Delhi: अदालत ने बीमा धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, कोर्ट ने कहा- बेल देने का कोई आधार नहीं

Tue, 04 Jul 2023 03:10 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 04 Jul 2023 03:10 AM IST
सार

अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और उसे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा।

विज्ञापन
Court refuses bail to accused of insurance fraud
कोर्ट का फैसला (सांकेतिक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि वापस देने के बहाने एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अपने फैसले में कहा कि वह और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को समझाने और धोखा देने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के जाली लोगों, वॉटरमार्क, मुहर और हस्ताक्षर वाली भुगतान रसीद भेजी थी।

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि आरोपियों ने सरकारी ई-मेल की तरह दिखने वाले ई-मेल के माध्यम से विदेश मंत्रालय के जाली पत्र, जाली समझौते और जाली पहचान पत्र भी बनाए। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और उसे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। अदालत ने कहा, आरोपियों पर लगे आरोप संगीन हैं और आरोप पत्र दाखिल होने से आरोपियों के खिलाफ अभियोजन का मामला मजबूत हुआ है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ पूर्व नियोजित तरीके से बड़ी रकम की धोखाधड़ी की है। उपरोक्त के मद्देनजर आरोपियों की भूमिका को देखते हुए जमानत का कोई आधार नहीं बनता है।

विज्ञापन

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक पर आरोप लगाया गया था कि वह बैंक खातों और धोखाधड़ी की गई राशि की नकद निकासी का प्रबंधन कर रहा था और उसने धोखाधड़ी के पैसे को निकालने के लिए अपने बैंक खाते का भी इस्तेमाल किया। आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता प्रकाश चंद शर्मा को विभिन्न बहानों और प्रलोभनों जैसे आभासी खाता खोलने का शुल्क, केस शुरू करने का शुल्क, प्रीमियम आदि के आधार पर धोखा दिया और उन्हें 1.06 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए राजी किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed