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कुमार विश्वास समेत नौ आप नेताओं को राहत, कोर्ट ने एफआईआर का निर्देश देने से किया इनकार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 03 Jul 2018 09:32 AM IST
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kumar vishwas
अदालत ने कुमार विश्वास समेत नौ आप नेताओं के खिलाफ जालसाजी की शिकायत पर एफआईआर का निर्देश देने से इंकार कर दिया। इन नेताओं पर चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का विवरण न देने का हवाला देते हुए जालसाजी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। इस शिकायत में मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी इन नेताओं की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
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पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने राहुल शर्मा की शिकायत को तथ्य न होने के आधार पर सोमवार को खारिज कर दिया। शिकायत में मुख्यमंत्री केजरीवाल, कुमार विश्वास के अलावा असीम अहमद खान, मोहम्मद यूनुस, सत्येंद्र कुमार जैन, कैलाश गहलोत, प्रमिला टोकस, राजेश ऋषि व आदर्श शास्त्री पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग की गई थी।
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पेश मामले में राहुल शर्मा ने अधिवक्ता किसलय पांडे के जरिये शिकायत दायर कर कहा था कि इन नेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, गलत तथ्य पेश करने, तथ्य छिपाने और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।
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शिकायतकर्ता का आरोप था कि कुमार और आप नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में जो हलफनामे दिए उनमें अपनी निजी कंपनियों से संबंधित जानकारी छिपाई थी। आरोप के मुताबिक, आप नेताओं की इस कथित साजिश में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इनकी मदद की।