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दो साल पहले बच्ची के साथ किया था गिनौना काम, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

Wed, 18 Sep 2019 09:58 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: Abhishek Singh Updated Wed, 18 Sep 2019 09:58 PM IST
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Court orders 10 year Jail for man over sexual assualt case
जेल (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media (File Photo)

गुरुग्राम में दो साल पहले बजघेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दे दिया। अदालत ने बुधवार को आरोपी युवक को 10 साल की कैद और 50 हजार का जुर्माना लगाया। 

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पुलिस के मुताबिक मूलरूप से बिहार निवासी नाबालिग बच्ची बजघेड़ा स्थित अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई थी। 30 जून 2017 को पड़ोस से रहने वाला युवक दीपक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया।
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परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची को गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। बच्ची के मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो की धारा भी जोड़ दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, तभी से मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। 
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अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत और गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई- कुमार हरिओम

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