केजरीवाल को घर देने पर कांग्रेसी नेता की फजीहत
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हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल को मकान किराये पर देने वाले नरेंद्र जैन को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब तलब किया है।
इतना ही नहीं अदालत ने उन्हें यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि मकान की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद उन्होंने केजरीवाल को मकान कैसे किराये पर दे दिया।
न्यायमूर्ति वीके शाली ने नरेंद्र जैन के भाई विरेन्द्र जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं
विरेंद्र जैन ने हालांकि याचिका में केजरीवाल को भी पक्ष बनाते हुए उन्हें बंगले में मरम्मत का काम रोकने व वहां जाने पर रोक लगाने का आग्रह किया था। अदालत ने फिलहाल केजरीवाल को नोटिस जारी नहीं किया।
गौरतलब है कि भीखू राम जैन के पांच पुत्रों व दो बहनों के बीच संपत्ति विवाद चल रहा है और मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
4बी फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन बंगला भी विवादों में है और यही कारण है कि दस साल से भी अधिक समय से यह बंगला खाली पड़ा है। नरेंद्र जैन ने यही बंगला केजरीवाल को किराये पर दिया है और इसमें मरम्मत का काम चल रहा है।