फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Court imposes permanent injunction on the use of the 'Udaan' trademark.

Delhi NCR News: उड़ान ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर अदालत ने लगाई स्थायी रोक लगाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 23 Aug 2026 07:35 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने हैदराबाद स्थित एक फार्मास्युटिकल कंपनी को उड़ान या किसी भी समान ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से स्थायी रूप से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि यह उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आरएसपीएल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसने पहले से अपना ट्रेडमार्क उड़ान पंजीकृत करा रखा है। जिला न्यायाधीश पंकज शर्मा ने 13 अगस्त को दिए गए एकपक्षीय (एक्स पार्टे) फैसले में कहा कि प्रतिवादी सैनुस फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने उड़ान मार्क का इस्तेमाल वादी (आरएसपीएल) के पंजीकृत ट्रेडमार्क उड़ान के समान और धोखा देने वाला तरीके से किया। अदालत ने उल्लेख किया कि घड़ी डिटर्जेंट जैसे ब्रांडों के लिए जानी जाने वाली आरएसपीएल हेल्थ ने 2007 में सैनिटरी नैपकिन के सामान और व्यवसाय के संबंध में ट्रेडमार्क या लेबल उड़ान अपनाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed