फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Court gives contempt notice to Corporation Commissioner of Faridabad

कोर्ट ने बड़े साहब को दिया बड़ा झटका

Mon, 26 May 2014 04:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Mon, 26 May 2014 04:10 AM IST
विज्ञापन
Court gives contempt notice to Corporation Commissioner of Faridabad

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अक्तूबर 2012 में अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश का पालन नहीं करने पर नगर निगम आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन


मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी। इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट केएल गेरा ने याचिका दायर की थी।

गेरा का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में काफी बड़े-बडे़ प्लॉट बहुत ही सस्ते दरों पर कई प्रकार की अन्य सरकारी सुविधाओं के साथ फैक्टरी लगाने के उदेश्य से उद्योगपतियों को दिए गए थे। ताकि फरीदाबाद निवासियों को रोजगार मिलने के साथ इस शहर का विकास हो सके।
विज्ञापन


आरंभ में हुआ भी। कई बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगीं और लोगों को रोजगार मिले। लेकिन धीरे-धीरे प्रशासन की सांठ-गांठ से प्लॉट मालिकों ने अपने प्लांटों को कहीं और शिफ्ट कर दिया और प्लॉट भूमाफियाओं को बेच दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उसके बाद सारे कायदे कानूनों को ताक पर रख कर बारात घर, वैंक्वट हॉल, शोरूम, शॉपिंग मॉल बना दिया गया। इन सब पर कार्रवाई के लिए वर्ष 2007 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 17 अक्तूबर 2012 को संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया।


गेरा ने बताया कि कई बार अदालत का आदेश होने के बाद भी उक्त मुद्दों पर अमल नहीं किया गया। उल्टे कोर्ट को झूठी रिपोर्ट दे दी गई।

इस पर गेरा ने नगर निगम आयुक्त विकास यादव के खिलाफ याचिका दायर की और याचिका में सेक्टर-7, 8, 9, के लोहे की ग्रिलों की फोटो व बारातघरों की फोटो लगाकर अदालत से आयुक्त के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का निवेदन किया।

याचिका में लगे तथ्यों व दलीलों को सुनने के बाद 23 मई को हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई अब एक अगस्त तय की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed