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नई सीएम की पुरानी मुसीबत: आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ तीन अक्तूबर को सुनवाई, मानहानि से जुड़ा है मामला
Mon, 23 Sep 2024 08:50 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Mon, 23 Sep 2024 08:50 PM IST
सार
दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों पर बहस के लिए सुनवाई तीन अक्तूबर की तारीख तय की है। यह सुनवाई मानहानि मामले में होगी।
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अरविंद केजरीवाल और आतिशी (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अदालत ने सोमवार को दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को आरोपों पर बहस के लिए विचार के लिए सुनवाई 3 अक्तूबर तय की है। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने 2020 में आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था।
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राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आरोपों पर बहस और आरोपियों की उपस्थिति पर विचार के लिए मामले को 3 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मानहानि की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि नागरिकों को सच्ची और सटीक जानकारी का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा कीचड़ उछालना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
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न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र में नागरिकों को सच्ची और सटीक जानकारी का अधिकार है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा कीचड़ उछालना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि आप द्वारा भाजपा के खिलाफ लगाए गए आरोप मानहानिकारक थे और उनका उद्देश्य अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भाजपा को बदनाम करना था।
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अदालत ने आदेश पारित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आतिशी और अन्य आप नेताओं को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को भी रद्द कर दिया था। अदालत ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। केजरीवाल और अन्य आप नेताओं ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले की कार्यवाही को चुनौती दी थी।
बब्बर ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पार्टी दिल्ली की मतदाता सूची से कुल 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मुख्य रूप से ''''बनिया'''', मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग शामिल हैं। फरवरी 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।