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Delhi: कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश, 26 नवंबर को अगली सुनवाई
Sat, 23 Nov 2024 10:17 PM IST
आकाश दुबे
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Sat, 23 Nov 2024 10:17 PM IST
सार
ईडी ने कहा था कि आरोपपत्र दाखिल करते समय संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी ले ली गई थी। न्यायाधीश ने ईडी को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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आप संयोजक अरविंद केजरीवाल
- फोटो : PTI
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विस्तार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में कथित आबकारी घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित मंजूरी की प्रति मांगी है।
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विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की याचिका पर निर्देश दिया। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मंजूरी की प्रति नहीं दी गई है। अपनी याचिका में केजरीवाल ने बताया कि हाल ही में उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि आरोपपत्र दाखिल करते समय संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी ले ली गई थी। न्यायाधीश ने ईडी को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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