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Delhi: महिला से दुष्कर्म कर उसकी और उसके दो बच्चों की हत्या करने वाले दरिंदों को फांसी, बहन बुलाता था दोषी

Tue, 05 Sep 2023 02:10 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Tue, 05 Sep 2023 02:10 PM IST
सार

महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसके दो बच्चों सहित उसकी हत्या करने वाले तीन लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति महिला को बहन बुलाता था।
 

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court awarded death sentence to criminals who misdeed and murdered woman and her two children in Delhi
आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पश्चिमी दिल्ली में घर के अंदर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसके दो बच्चों सहित उसकी हत्या करने वाले तीन लोगों को कोर्ट ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। घटना 2015 में हुई थी।  कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी महिला को बहन बुलाता था और पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर घर में प्रवेश घर वारदात को अंजाम दिया था।

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तीनों आरोपियों ने महिला की चाकू मारकर और दो छह व सात साल के दो बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अकरम, शाहिद और रफत को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अब सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने साजिश रची थी और महिला के खिलाफ अपराध किया। महिला का पति जयपुर गया था। पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर आरोपियों ने घर में प्रवेश किया और वारदात को अंजाम दिया।
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कोर्ट ने बताया कि जब मृतका का पति जयपुर से वापस आया तो उसने अपने तीन बच्चों को महिला के शव के पास सोत हुए पाया। सबसे क्रूर व्यक्ति को भी बच्चे पर दया आ जाती है। एक बच्चा दुधमुंहा था, लेकिन तब भी दोषी ने महिला के साथ अपराध किया और उसके साथ उसके दो बच्चों की हत्या कर दी।  अदालत ने कहा कि अपराध उकसावे या प्रतिशोध का परिणाम के लिए नहीं किया गया था। आरोपी अकरम  महिला को मुहबोली बहन कहकर बुलाता था। इसी के नाते उसने घर में प्रवेश किया। 
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अदालत ने कहा कि पुरुषों ने महिला को एक वस्तु समझा और एक के बाद एक उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसकी और उसके दो बच्चों की हत्या करके इस अपराध को अंजाम दिया, जैसे कि उनके जीवन का कोई मतलब नहीं है।


कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि सजा सीआरपीसी की धारा 366 के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन होगी और पुष्टि होने पर तीनों दोषियों को मौत की सजा दी जाए। इस मामले में जांच 20 सितंबर 2015 को शुरू हुई थी। 

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