समाचार चैनल को 428 करोड़ का टैक्स फौरन भुगतान करने को कहने पर आयकर विभाग को कोर्ट की फटकार
आयकर विभाग को चैनल पर कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश
विभाग ने चैनल को दिया था फौरन 428 करोड़ का भुगतान का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो,
नई दिल्ली, 01 अगस्त
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हाईकोर्ट ने 428 करोड़ रुपए का टैक्स फौरन भुगतान करने के लिये समाचार चैनल को नोटिस देने के मामले में आयकर विभाग को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इसे अति उत्साहित व अवैध कदम करार दिया है।
हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को चैनल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने के लिये कहा है। जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने पूछा आयकर विभाग बिना समय दिए जुर्माने का आदेश कैसे जारी कर सकता है जबकि जुर्माने की राशि ही 26 जुलाई को तय की गई है।
खंडपीठ ने चैनल की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चैनल ने याचिका दायर कर 26 जुलाई के भुगतान आदेश व कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है।
'आदेश जारी करना आयकर विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर है'
चैनल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा 26 जुलाई का आदेश जारी करना आयकर विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
आयकर विभाग ने कहा कि चैनल को 2007-08 व 2009-10 के दो भुगतान आदेशों का पालन न करने पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आयकर विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने कहा चैनल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और चैनल आयकर विभाग के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।
हालांकि आयकर विभाग के वकील ने चैनल को जुर्माने का आंशिक रूप से भुगतान का निर्देश देने के लिये कहा था। कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से इंकार कर दिया। खंडपीठ ने इस मुद्दे को अगली सुनवाई पर उठाने के लिये कहा है। याचिका पर सुनवाई के लिये 21 अगस्त की तारीख तय की है।