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Delhi NCR News: नस्लीय दुर्व्यवहार मामले में आरोपी दंपती को नियमित जमानत
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अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की महिलाओं से नस्लीय गाली-गलौज करने का दंपती पर है आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने सोमवार को मालवीय नगर में उत्तर-पूर्वी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर) की तीन महिलाओं को नस्लीय गाली-गलौज करने के मामले में आरोप दंपती को नियमित जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल ने आरोपी हर्ष प्रिया सिंह और रूबी जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका 11 मार्च को दी गई 30 दिनों की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर दायर की गई थी।
आरोपियों की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि दंपती ने पिछली जमानत शर्तों का पूर्ण पालन किया है। उन्होंने मालवीय नगर में स्थित अपना आवास खाली कर दिया और नए इलाके में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने जांच अधिकारी (आईओ) को नया पता और संपर्क विवरण भी अपडेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले के कारण आरोपी दंपती की सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है। दंपती ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी मांगी थी और मकान मालिक की मौजूदगी में पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से भी माफी मांगी थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी गंभीर नस्लीय घटनाओं में आसानी से आरोपी को छोड़ने से गलत संदेश जाएगा। उन्होंने बताया कि पीड़ितों में से एक महिला मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के बीच वापस अपने राज्य लौट गई।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने सोमवार को मालवीय नगर में उत्तर-पूर्वी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर) की तीन महिलाओं को नस्लीय गाली-गलौज करने के मामले में आरोप दंपती को नियमित जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल ने आरोपी हर्ष प्रिया सिंह और रूबी जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका 11 मार्च को दी गई 30 दिनों की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर दायर की गई थी।
आरोपियों की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि दंपती ने पिछली जमानत शर्तों का पूर्ण पालन किया है। उन्होंने मालवीय नगर में स्थित अपना आवास खाली कर दिया और नए इलाके में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने जांच अधिकारी (आईओ) को नया पता और संपर्क विवरण भी अपडेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले के कारण आरोपी दंपती की सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है। दंपती ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी मांगी थी और मकान मालिक की मौजूदगी में पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से भी माफी मांगी थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी गंभीर नस्लीय घटनाओं में आसानी से आरोपी को छोड़ने से गलत संदेश जाएगा। उन्होंने बताया कि पीड़ितों में से एक महिला मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के बीच वापस अपने राज्य लौट गई।
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