फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Compulsory of face mask is over now you will not have to pay a fine of 500

Delhi: फेस मास्क की अनिवार्यता खत्म, अब नहीं देना होगा 500 का जुर्माना

Thu, 20 Oct 2022 04:57 PM IST
Digvijay Singh एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 20 Oct 2022 04:57 PM IST
सार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद नहीं लगाया जाएगा।

विज्ञापन
Compulsory of face mask is over now you will not have to pay a fine of 500
मास्क पहने लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 

विज्ञापन

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर लगने वाले 500 रुपये के जुर्माने को समाप्त कर दिया है। डीडीएमए ने महामारी अधिनियम के तहत मास्क पहनना की अनिवार्यता 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद नहीं लगाया जाएगा।


इससे पहले कोविड अस्पतालों में अनुबंध पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं साल के अंत तक बढ़ाई थी। डीडीएमए ने अप्रैल में हुई अपनी अंतिम बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था और इसका उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें : Delhi Weather: आज से चार दिन बारिश होने की संभावना, दिल्ली-एनसीआर में 10 तक दस्तक देगी सर्दी
विज्ञापन
विज्ञापन



राष्ट्रीय राजधानी में जुर्माना समाप्त करने के साथ ही कोविड मरीजों के लिए दिल्ली में तीन जगहों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर को खत्म कर जगह खाली कर संस्थाओं को वापस करने का आदेश दिया गया है।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed