Delhi: फेस मास्क की अनिवार्यता खत्म, अब नहीं देना होगा 500 का जुर्माना
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद नहीं लगाया जाएगा।
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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर लगने वाले 500 रुपये के जुर्माने को समाप्त कर दिया है। डीडीएमए ने महामारी अधिनियम के तहत मास्क पहनना की अनिवार्यता 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद नहीं लगाया जाएगा।
इससे पहले कोविड अस्पतालों में अनुबंध पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं साल के अंत तक बढ़ाई थी। डीडीएमए ने अप्रैल में हुई अपनी अंतिम बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था और इसका उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था।
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राष्ट्रीय राजधानी में जुर्माना समाप्त करने के साथ ही कोविड मरीजों के लिए दिल्ली में तीन जगहों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर को खत्म कर जगह खाली कर संस्थाओं को वापस करने का आदेश दिया गया है।
Delhi Disaster Management Authority (DDMA) has decided to stop levying the Rs 500 fine for not wearing masks in public places from October 1
— ANI (@ANI) October 5, 2022
Services of health care workers hired on contract in Covid hospitals extended till the end of the year.