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टैग नहीं लेने वाले वाहन पर लगेगा जुर्माना, 23 से बिना आरएफआईडी वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर रोक

Tue, 20 Aug 2019 02:01 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 20 Aug 2019 02:01 AM IST
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Commercial vehicles will not be allowed in Delhi from August 23 without RFID tag
jam at mcd toll - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जाम से बचाने के लिए दिल्ली के सभी 13 टोल प्वाइंट पर आरएफआईडी टैग के बगैर वाहनों की 23 के बाद प्रवेश पर पाबंदी होगी। इसके बाद भी टैग लेने में देरी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक 1.5 लाख से अधिक टैग की बिक्री हो चुकी है, जबकि आखिरी तारीख से पहले बिक्री में कई गुना इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है।

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दिल्ली में रोज 60 हजार से एक लाख तक वाणिज्यिक वाहन प्रवेश करते हैं। वाणिज्यिक वाहनों के लिए आरएफआईडी टैग को अनिवार्य करने के लिए तारीख कई बार टल चुकी है। एमसीडी का दावा है कि उनके पास टैग की कमी नहीं है, बल्कि इसके लिए आखिरी दिन अधिक संख्या में वाहन चालकों के इकट्ठा पहुंचने की वजह से समस्या पैदा हुई थी। 16 अगस्त से इसे लागू किया जाना था, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की मांग पर इसे लागू करने की तारीख एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई। 
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राजधानी के 13 टोल प्वाइंट्स को आरएफआईडी टैग प्रणाली युक्त कर दिया गया है, ताकि प्रवेश के दौरान वाहनों को लंबे समय तक टोल पर इंतजार न करना पड़े। टैग धारक वाहनों का पूरा ब्योरा टोल प्वाइंट्स पर होगा, ताकि वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश में न तो देरी हो और न ही किसी और तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। वाहनों के टोल प्वाइंट पर इंतजार में वक्त न लगने से ईंधन की बचत के साथ-साथ प्रदूषण में कमी आएगी, तो जाम की स्थिति को भी काफी हद तक टाला जा सकेगा।


दक्षिणी निगम के एक आला अधिकारी ने बताया कि आरएफआईडी टैग की कमी नहीं है और इसकी बिक्री के लिए सेंटर बनाने सहित मोबाइल वैन के जरिये भी टैग दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके अगर टैग लेने में वाहन चालक लापरवाही बरतते हैं तो उन पर जुर्माना लगेगा। टैग वाले वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए टोल टैक्स के साथ-साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क का भी भुगतान करना होगा। इसके तहत एंबुलेंस और सेना के वाहनों के अलावा जरूरी उत्पादों को लेकर आने वाले वाहनों के लिए राहत का प्रावधान किया गया है।

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छह गुना राशि वसूली जाएगी
23 अगस्त तक टैग न लेने वाले वाहन चालकों से पहले सप्ताह दोगुना, दूसरे सप्ताह चार गुना, जबकि तीसरे सप्ताह छह गुना राशि वसूली जाएगी। दक्षिणी निगम ने सभी वाहन चालकों और मालिकों से अपील की है कि जल्द से जल्द वाहनों के लिए टैग हासिल कर लें।

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