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एनजीटी ने कहा- कचरा प्रबंधन स्थलों के पास नहीं हो सकता व्यावसायिक इमारतों का निर्माण
Sat, 10 Oct 2020 04:47 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 10 Oct 2020 04:47 AM IST
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- फोटो : PTI
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को कहा कि कचरा प्रबंधन वाले स्थलों के पास व्यावसायिक इमारतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (डीएसआईआईडीसी) की उस याचिका को भी खारिज कर दिया। याचिका में व्यावसायिक इमारतों के निर्माण को लेकर एनजीटी के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी।
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एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, राजधानी दिल्ली में कचरा प्रबंधन की हालत दयनीय है। लोगों को गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों को कचरा प्रबंधन के लिए उपलब्ध स्थानों का व्यावसायिक उद्देश से इस्तेमाल पर विचार करने से पहले कचरे के लिए जमीन मुहैया करानी होगी।
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इस बात की कोई व्याख्या नहीं की गई कि अचानक से आदेश के पुनर्विचार के लिए आवेदन क्यों किया गया, जबकि यह आदेश अंतिम रूप में है। पीठ ने कहा यह मामला मुख्य सचिव और एलजी के बीच हल किया जाना चाहिए, जिन्होंने कचरा प्रबंधन के लिए जमीन उपलब्ध करानी है।
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