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ऑड-इवन पर केजरीवाल ने किया साफ, किसे मिलेगी छूट, किस पर लागू होगा नियम

Thu, 17 Oct 2019 12:19 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Prachi Priyam Updated Thu, 17 Oct 2019 12:19 PM IST
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CM Arvind Kajriwal press conference on Odd Even Scheme in Delhi from November 4th
अरविंद केजरीवाल - फोटो : ani

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड-इवन स्कीम लागू होने से पहले उससे संबंधित सभी तरह की उलझनों को स्पष्ट किया। गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर उन्होंने इस बात की साफ जानकारी दी कि यह स्कीम किन परिस्थितियों में लागू होगी और किसमें नहीं।

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उन्होंने यह भी बताया कि कल यानी शुक्रवार से राजधानी में ऑड-इवन लागू होने के बाद राजधानी में चलने वाली बाकी वीआईपी गाड़ियां इसके दायरे से बाहर रहेंगी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की गाड़ियां इसके दायरे में आएंगी। सीएम ने कहा कि सभी को अनिवार्य रूप से इस नियम का पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर चार हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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इन परिस्थितियों में मिलेगी छूट-

  • इमरजेंसी वाहन रहेंगे दायरे से बाहर
  • महिलाओं को मिलेगी छूट
  • स्कूली बच्चों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को छूट
  • मरीजों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को छूट
  • वीआईपी वाहन होंगे दायरे से बाहर
  • दोपहिया वाहन होंगे दायरे से बाहर

 

ये वाहन आएंगे नियम के दायरे में-

  • दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की गाड़ियों पर लागू होगी स्कीम
  • दूसरे राज्यों की गाड़ियां भी आएंगी नियम के दायरे में
  • सीएनजी गाड़ियां भी आएंगी दायरे में 
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