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अपराधिक मानहानि मामले में विजेन्द्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोप तय
Tue, 10 Nov 2020 12:38 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 10 Nov 2020 12:38 AM IST
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- फोटो : सोशल मीडिया
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपराधिक मानहानि के मामले में बीजेपी के तीन नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इसके साथ ही अदालत ने तीनों आरोपियों को नोटिस जारी करके अलगी सुनवाई 18 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन पर 23 करोड़ रुपए लेकर पेड़ों को काटने की अनुमति देने के कथित आरोपों से जुड़ा है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरविन्दर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में बीजेपी के तीनों आरोपी नेताओं विजेन्द्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उन्हें आरोपमुक्त करने की मांग की थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 मानहानि और 34 के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि मामले में उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर हैं। इसलिए उन्हें आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
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याचिकाकर्ता इमरान हुसैन ने दावा किया था कि इन तीनों आरोपी भाजपा नेताओं ने उनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और कहा था कि उन्होंने 23 करोड़ रुपए लेकर दिल्ली में पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी। हुसैन ने कहा कि इन आरोपों के कारण समाज में उनकी छवि को अपूरणीय क्षति पहुंची है।
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