फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   CBI officer acquitted for repeatedly changing statement, notice issued to woman

Delhi NCR News: बार-बार बयान बदलने पर सीबीआई अधिकारी बरी, महिला को नोटिस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Apr 2026 07:52 PM IST
विज्ञापन
-अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई 2026 को होगी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे एक सीबीआई अधिकारी को बरी किया है। अदालत ने कहा कि मामले में पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं हैं और शिकायतकर्ता महिला के बयानों में लगातार बदलाव से आरोप कमजोर पड़ गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह तक भी मामला स्थापित नहीं कर पाया। अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर दो अलग-अलग दृष्टिकोण संभव थे, ऐसे में आरोपी के पक्ष में निर्णय देना उचित माना गया।


कोर्ट ने मामले में अहम सबूत के रूप में पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया। इसमें आरोपी और महिला को एक साथ कॉलोनी में आते और जाते हुए देखा गया, जो महिला के आरोपों के विपरीत है। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने घर ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया तथा मारपीट की। अदालत ने यह भी पाया कि कथित घटना के बाद महिला ने मेडिकल जांच कराने से इन्कार कर दिया था। इसके अलावा, जांच के दौरान घटनास्थल से किसी तरह के संघर्ष या हिंसा के निशान नहीं मिले। न ही कोई जैविक साक्ष्य या कपड़े जब्त किए गए, जिससे महिला के आरोपों की पुष्टि हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed