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अभय चौटाला मामले में सीबीआई पर जुर्माना

Thu, 25 Aug 2016 09:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 25 Aug 2016 09:23 AM IST
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cbi made fine abhay chautala

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला से जुड़े आय से अधिक मामले में कोर्ट ने सीबीआई पर पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने यह जुर्माना सीबीआई द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए बार-बार अर्जी दायर करने पर लगाया है।

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तीस हजारी अदालत के विशेष सीबीआई जज संजय गर्ग-प्रथम ने जुर्माने की राशि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया है।

हालांकि कोर्ट ने एजेंसी की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी गई थी। इन दस्तावेज की कॉपी जल्द से जल्द बचाव पक्ष को देने का निर्देश दिया गया है।
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अदालत ने सीबीआई को चेतावनी देते हुए कहा कि अभियोजन के अधिकार असीमित नहीं हैं और चार्जशीट दाखिल करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिये यह चौथी अर्जी है।
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अगर यह दस्तावेज केस के सही निबटारे के लिए जरूरी हैं तो इस तथ्य पर पहले दायर की गई अर्जियों में इस बात पर विचार क्यों नहीं किया गया। एजेंसी की अर्जी का अभय चौटाला के वकील हर्ष शर्मा ने विरोध किया। 

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