प्लाट बिक्री में धोखाधड़ी मामला: कोर्ट ने सुधीर और उसकी पत्नी को ED रिमांड पर भेजा, करोड़ों रुपयों का है फ्रॉड
कोर्ट ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए दोनों की सात दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। वहीं से ईडी दोनों को अपने साथ ले गई है।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट गाजियाबाद ने मंगलवार को ईडी की याचिका पर भूमाफिया सुधीर गोयल और उसकी पत्नी की रिमांड मंजूर कर ली है। दोनों को गाजियाबाद कोर्ट से ही ईडी अपने साथ सात दिन की रिमांड पर ले गई है।
कालोनाइजर सुधीर गोयल व उसकी पत्नी व साथियों के खिलाफ राधिका एंक्लेव समेत कई कॉलोनी विकसित कर प्लाट बिक्री में धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये का घोटाला करने के मामले में 30 से अधिक मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने दिसंबर माह में सुधीर, उसकी पत्नी समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करोड़ों रुपये के फ्रॉड पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने जनवरी में राधिका एंक्लेव में कालोनाइजर के आवास समेत शहर में कई स्थानों पर छापेमारी कर कई घंटे तक पूछताछ की थी। छापेमारी के बाद टीम दस्तावेज अपने साथ लेकर गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम मामले में गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही थी। ईडी ने सुधीर और उसकी पत्नी राधिका की रिमांड मांगी थी। मंगलवार को दोनों जिला कारागार से गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट सुनवाई पर गए थे। जहां, कोर्ट ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए दोनों की सात दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। वहीं, से ईडी दोनों को अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि ईडी ने छह दिन की कस्टडी रिमांड अदालत से ली है। कस्टडी रिमांड में ईडी कालोनाइजर से कालोनियों के खेल के बारे में गहनता के साथ पूछताछ करेगी।