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एयरसेल मैक्सिस डील केस: सीबीआई ने चिंदबरम और बेटे के खिलाफ की थी चार्जशीट

Tue, 31 Jul 2018 09:49 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 31 Jul 2018 09:49 PM IST
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CBI charges Chidambaram against Chidambaram and son in Aircel Maxis deal case
पी चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़े एयरसेल मैक्सिस डील केस में आरोपी छह नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने की सरकारी अनुमति लेने के लिए अदालत ने सीबीआई को दो माह की मोहलत दी है। मामले की सुनवाई एक अक्तूबर को होगी।

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सीबीआई ने 19 जुलाई 2018 को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति समेत 12 लोगों व छह कंपनियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। चिदंबरम व उनके बेटे का नाम 3500 करोड़ की एयरसेल मैक्सिस तथा 305 करोड़ की आईएनएक्स मीडिया डील की जांच के दौरान सामने आया था।
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पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी के समक्ष एजेंसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने कहा कि छह आरोपी नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने की अनुमति चार हफ्ते में मिलने की उम्मीद है। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी।
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सीबीआई के मुताबिक, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम केवल 600 करोड़ तक के विदेशी निवेश की अनुमति दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आर्थिक मामलों की केबिनेट कमेटी के सामने फाइल भेजे बिना ही तीन हजार करोड़ से ज्यादा के विदेशी निवेश की अनुमति दे दी थी। डील के दौरान एफआईपीबी की अनुमति दिलाने के लिए कार्ति की फर्म चैस मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) को 87 करोड़ व उसकी दूसरी फर्म एडवांटेज स्ट्रैटजिक को 26 लाख रुपये घूस दिए जाने का आरोप है।


इनमें पूर्व आर्थिक सचिव अशोक कुमार झा, तत्कालीन अतिरिक्त सचिव अशोक चावला, दो मौजूदा नौकरशाहों कुमार संजय कृष्णा व निदेशक दीपक कुमार सिंह, अवर सचिव राम शरण, कार्ति का सीए ए. भास्कररमण, पी. चिदंबरम का भतीजा ए पलानीअप्पन, वी. श्रीनिवासन पर भी आरोप हैं।

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